एक आईपीएस शामिल…: आरजी कर बलात्कार-हत्या के फैसले के बाद संजय रॉय ने अदालत में क्या दावा किया

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के दोषी पूर्व सिविल स्वयंसेवक संजय रॉय ने दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। सियालदह अदालत से बात करते हुए रॉय ने आरोप लगाया कि असली दोषियों पर मुकदमा नहीं चलाया गया। सीसीटीवी फुटेज में वह अस्पताल के सेमिनार हॉल के पास कैद हुआ था, जहां डॉक्टर का शव मिला था।

रॉय ने मामले में पक्षपात का आरोप लगाया, “मुझे झूठा फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें जाने दिया जा रहा है। इसमें एक आईपीएस भी शामिल है,” एएनआई ने उनके हवाले से कहा।

आरोपी रॉय ने कहा, “मैं हमेशा अपने गले में रुद्राक्ष की एक चेन पहनता हूं। अगर मैंने अपराध किया होता तो मेरी चेन घटनास्थल पर ही टूट जाती। मैं यह अपराध नहीं कर सकता।”

अदालत ने दोषी को सूचित किया कि उसे सोमवार को सजा सुनाए जाने के दौरान बोलने की अनुमति दी जाएगी।

जज ने कहा, “आरोपी पर सोमवार को सुनवाई होगी। अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उसकी सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा। मैंने मामले की सुनवाई के लिए 12:30 बजे का समय तय किया है।”

देश को झकझोर देने वाली उस चौंकाने वाली घटना के पांच महीने बाद यह फैसला सुनाया गया।

संजय रॉय को बलात्कार के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 और हत्या के लिए धारा 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया।

धारा 103(1) अधिकतम मौत या आजीवन कारावास की सजा की अनुमति देती है।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के माता-पिता ने सजा के लिए अदालत को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे न्याय में उनका विश्वास कायम रहा। कथित तौर पर फैसला सुनाए जाने के बाद पिता फूट-फूटकर रोने लगे।

यह मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में पाया गया था, जिसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। अस्पताल के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

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